MP Board Exam 2022 : अर्द्धवार्षिक पेपर 2021 लीक मामला – जल्द होगी FIR

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MP Board Exam 2022 : अर्द्धवार्षिक पेपर 2021 लीक मामला – जल्द होगी FIR

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से संबंधित स्कूलों में सभी शासकीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का आयोजन 29 नवंबर 2021 से कराया गया था। अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा 12वीं के पेपर लीक करने के मामले में भिंड जिले के कोचिंग संचालक उनके पिता एवं भिंड जिले के जिला शिक्षा अधिकारी खिलाफ एफ आई आर दर्ज होने की संभावना है।

अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं गणित का पेपर हुआ था लीक

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मध्यप्रदेश में कक्षा बारहवीं अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, कि सोशल मीडिया पर लगाकर सभी पेपर वायरल हो रहे थे। इसी बीच कक्षा 12 वीं गणित के पेपर का मामला सामने आया था। जिसको लेकर भिंड जिले के कलेक्टर डॉ सतीश कुमार को अपने नेटवर्क से पता चला कि सभी पेपर एक कोचिंग संचालक श्रीवास द्वारा लिखे जा रहे हैं, कोचिंग संचालक श्रीवास के पिता कमलेश श्रीवास शासकीय शिक्षक हैं।

भिंड जिले के कलेक्टर को यह भी पता लगा कि मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी हरभजन सिंह तोमर को दी गई थी, परंतु उन्होंने अपराध को छुपाने की कोशिश की। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने डी ई ओ को फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कमलेश श्रीवास को सस्पेंड कर दिया।

कारण बताओ नोटिस

श्री एच बी तोमर,

जिला शिक्षा अधिकारी, भिण्ड ।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित भिण्ड जिले का हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी अर्द्धवार्षिकीय परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल / लीक हो जाने संबंधी तथ्य संज्ञान में आया है. जिससे जिले की छवि धूमिल हुयी है। जबकि आपको भलीभांति ज्ञात है कि परीक्षा संबंधी सामग्री गोपनीय होती है तथा इसकी सुरक्षा एवं निगरानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है।

आपका उक्त कृत्य म०प्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन होकर एक लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के साथ-साथ आपकी कर्तव्य विमुखता का परिचायक है।

अतः इस संबंध में अपना जबाव नोटिस प्राप्ति से 02 दिवस के अंदर समक्ष में प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। आपकी ओर से नियत अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उस परिस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की प्रस्तावित जायेगी।

( सतीश कुमार एस )

कलेक्टर जिला भिण्ड

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