Birth Certificate News: आज हम आपको इस आर्टिकल में Birth Certificate News के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं. अब केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए बिल के अंतर्गत पढ़ाई से लेकर नौकरी तक के हर कार्य के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा. Birth Certificate Latest Breaking News की माने तो मोदी सरकार 50 साल पुराने कानून में संशोधन करने के बाद लोकसभा में बिल पेश कर चुकी है. लोकसभा के अंतर्गत गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा बुधवार को Registration of Birth And Death Amendment Bill 2023 पेश किया गया है.
जिसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? इससे संबंधित जानकारी जानने के लिए आपको हमारे Birth Certificate News के बारे में जानना होगा. क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि विद्यार्थियों से लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जरूरी है. तो आइए जानते हैं, 50 साल पुराने कानून के संशोधन के साथ पेश किए गए बिल में Detailed Information of Birth Certificate Document News से संबंधित जानकारी क्या है?
Birth Certificate News
Birth Certificate News: मोदी सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में पेश करने के बाद मोदी सरकार के द्वारा 50 साल पुराने कानून में संशोधन होने जा रहा है. जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान बताए गए हैं. मोदी सरकार के द्वारा बुधवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करने के बाद Birth Certificate News कानून बनने जा रहा है. जिसके बाद से बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह उपयोग किया जाएगा.
केंद्रीय गृहमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में Registration of Birth And Death Amendment Bill 2023 पेश करने के के बाद इस पर विचार विमर्श चला जिसके मद्दे नजर Birth Certificate News के चलते जन्म प्रमाण पत्र एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है. ऐसे में आपको यह सभी जानकारियां जानना आवश्यक है. क्योंकि केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि नौकरी लगने तक अब आपको एक सिंगल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को काम में लेना होगा. जो आप के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है.
Birth Certificate News Overview
Article Name | Birth Certificate News |
Type of Article | Latest Update |
PM | Narendra Modi |
News | Birth Certificate Single Document |
Year | 2023 |
Birth Certificate Latest Breaking News
केंद्रीय मोदी सरकार के द्वारा बुधवार को लोकसभा में नए बिल के साथ बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करने के संबंध में जो जानकारी मिली है. उसके तहत अब शिक्षा ग्रहण करने से लेकर नौकरी लगने तक आपको बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग डॉक्यूमेंट के रूप में करना है. डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में प्रावधान किया गया है.
साथ ही यह बताता है, कि किसी भी व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु डेटाबेस तैयार राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर किया जाएगा इसके आधार पर इस प्रस्तावित बिल के माध्यम से अन्य डेटाबेस जानकारियों को अपडेट करने में राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों को मदद मिलेगी. इसके साथ प्रावधान में कहा गया, कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार नंबर भी देने होंगे. जैसे कि यदि किसी भी अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है. तो उसके जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपको अपने आधार नंबर भी देना होगा.
Registration of Birth And Death Amendment Bill 2023
- आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार इस जन्म प्रमाण पत्र संबंधित अमेंडमेंट बिल में क्या है तो आपको बता दें किइसके बाद जन्म और मृत्यु डिजिटल रूप से रजिस्टर्ड हो पाएगा.
- साथ ही राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार हो सकेगा यदि यह बिल कानून बन जाता है.
- शिक्षण संस्थानों में दाखिले से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस वोटर लिस्ट नियुक्ति के लिए Registration of Birth Certificate सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्यरत होगा.
- यही नहीं यह कानून लागू होते की जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार होने के साथ इलेक्टोरल रोल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन और राशन कार्ड जिसे डेटाबेस भी निकालना आसान हो जाएगा.
- इस बिल के अंतर्गत मृत्यु सर्टिफिकेट को जरूरी कर दिया है जिसमें अस्पताल में में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और यदि बाहर मृत्यु होती है तो व्यक्ति की देखभाल वाला डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिस डेथ सर्टिफिकेट देगा.
- यदि रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कामकाजी कोई शिकायत आती है तो 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद अपील की तारीख से 90 दिन बाद तक यह जवाब देना होगा.
Latest News On Birth Certificate
इस बिल के कानून बनने के बाद कहीं ऐसे फायदे होंगे. जिसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा बनवाए गए केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा गया, कि बर्थ और मृत्यु का डेटाबेस तैयार करने में केवल 1 क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सेवा से जुड़े डेटाबेस तैयार करने में भी काफी मदद मिलेगी इस बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जानकारी दी गई थी. जिसमें 18 साल का व्यक्ति होने पर उसका नाम खुद-ब-खुद वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा. जिसके बाद यदि उस व्यक्ति की आगे चलकर कभी मौत हो जाती है, तो वह जानकारी भी चुनाव आयोग के पास सीधी पहुंच जाएगी.
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FAQs Related to Birth Certificate News
बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित अमेंडमेंट लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया?
यह अमेंडमेंट गृहमंत्री द्वारा बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया.
बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित अमेंडमेंट में क्या फायदे होंगे?
इससे केवल एक क्षेत्र में जन्म और मृत्यु का डाटा ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े डेटाबेस जानकारी को जानने में मदद मिलेगी.