Employees Leave Rule नमस्कार मित्रों आज के इस आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है. आज हम आपको सरकार की ओर से Employees Leave Rule के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं खबरों की मानें तो सरकार की ओर से जॉब करने वाले कर्मचारियों के लिए उनको मिलने वाली छुट्टियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं. उन नियमों में एक बड़ा बदलाव सरकार द्वारा किया गया आज ही बड़े बदलाव पर इस आर्टिकल के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे ताकि आपको सरकार द्वारा बदले गए उन सभी नए नियमों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके.
जानकारी उपलब्ध हो सके. सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए मिलने वाली छुटि्टयों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिसके बाद अब कर्मचारियों को ज्यादा छुटि्टयों का लाभ नहीं मिलेगा खबरों की मानें तो कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अवकाश एक बार में 180 दिनों के लिए दिए जा सकते थे. यानी कि जो ग्रुप A और ग्रुप बी के एंप्लॉयस, अधिकारी होते हैं. उनको 180 दिनों से लेकर अधिकतम 300 दिनों का अवकाश अर्जित हो सकता था. लेकिन अब इन सभी नियमों में Employees Leave Rule के अनुसार बदलाव किए गए हैं,
Employees Leave Rule
Employees Leave Rule आप सभी महानुभावों को जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक बड़े आदेश के साथ इंप्लाइज लीव के नियम में परिवर्तन किया गया है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार की ओर से एंप्लाइज के लिए कुछ छुट्टियों का निर्धारण इंप्रेस न्यू रूल के अनुसार किया जाता था. जिसमें उन्हें अधिकतम 180 दिनों से लेकर 300 दिनों तक का अवकाश परिचित होता है. ऐसे में इन नियमों में बदलाव करते समय कुछ अन्य अपडेट इसमें नियम के अनुसार जोड़े गए हैं.
कहा गया है कि कार्मिक मंत्रालय की ओर से आदेश में जो डोनेट करता है. उसके अंग को निकालने के लिए एक बड़ा सर्जन की आवश्यकता पड़ती है ऐसे में जो व्यक्ति डोनेट करता है. उसको ज्यादा मात्रा में स्वस्थ होने के लिए अधिक समय लगता है. इसी कारण उसे अधिक समय का अवकाश सही होने के लिए या रिकवर होने के लिए लेना होता है. ऐसे में यह वजह है, कि अवकाश की अवधि 42 दिन सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है जो कि काफी काफी अच्छे नियमों के साथ की गई है.
Employees Leave Rule Overview
Article Name | Employees Leave Rule |
Type of Article | Latest Update |
Year | 2023 |
New Rule Launched By | Central Govt. |
Rule For | Govt. Employees |
Medical Leave Rule for Central Government Employees
आप सभी को हमने बताया है, कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल लीव को लेकर कुछ छुट्टियों का नियम बनाया गया है. जिसमें से अब इस नियम में और एडिशन किए गए हैं. खबरों की माने तो जो भी कर्मचारी या फिर डोनेट करने वाला सरकारी कर्मचारी होता है तो उसे किसी भी बड़े ऑपरेशन से गुजरने के लिए रिकवर होने में काफी समय लग सकता है.
इसी कारण लंबे रिकवर समय को मध्य नजर रखते हुए मेडिकल लीव रूल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लोई के संबंध में अपडेट जारी करते हुए कहा गया है कि जो अस्पताल में बिताया गया समय होता है. उसके बाद की जो अवधि होती है उनको मिलाकर अब सरकारी कर्मचारियों को अधिक दिन का अवकाश देने की मंजूरी प्रदान की जाएगी. यानी कि आदेश के अंतर्गत कहा है कि जो डोनेट करने वाले निकालने के लिए किए जाने वाले सभी को आकस्मिक अवकाश की अवधि को लगभग 42 दिन की आवश्यकता होती है. ऐसे में बढ़ाए गए अवकाश से कई कर्मचारियों को राहत की सांस मिली है.
Employees Leave Rule PDF
Employees Leave Rule आप सभी को बता दें कि इन नियमों के अनुसार डॉक्टरों की सलाह अस्पताल में भर्ती होने के लिए आवश्यक होती है जैसे कि अस्पताल में भर्ती होने के दिन से लेकर विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक बार में लिया जाएगा और यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश पर ही सर्जरी से अधिकतम 1 सप्ताह पहले इसका लाभ कर्मचारियों द्वारा उठाया जा सकेगा आदेश के अंतर्गत यह विवाद शामिल की गई है कि इलाज करने वाले जो भी सरकारी रजिस्टर डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह पर ही अवकाश की अनुमति दी जा सके ओ साथी जो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे उनको अन्य अवकाश के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा जाए लेकिन यदि सर्जरी की जटिलता ज्यादा है तो उन सभी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए सरकारी रजिस्टर डॉक्टर की सलाह पर इन नियमों में छूट मिल पाएंगे
FAQs Related to Employees Leave Rule
सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन का अवकाश दिया जाएगा?
सरकारी कर्मचारियों को लगभग 42 दिन का उपवास दिया जाएगा.
कर्मचारियों को निम्न दिए गए नियमों पर छूट किस प्रकार दी जाएगी?
सर्जरी की जटिलता को देखते हुए डॉक्टर की सलाह पर ही इन नियमों में छूट दी जा सके.
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