MP Traffic Rules 2022: मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 500 रुपये चालान, देखें पूरी खबर

आज के इस आर्टिकल में हम आपको MP Traffic Rules 2022 के बारे में बताने वाले हैं. अगर आप भी दो पहिया, तीन पहिया वाहन का उपयोग करते हैं या फिर आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा. जो कि मध्य प्रदेश में हाल ही में लागू किए गए हैं अन्यथा आपको भी ₹500 की चपत लग सकती है. तो हम आपको यहां पर Madhya Pradesh Traffic Rules 2022 के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको अवश्य ही जानना चाहिए. क्योंकि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन ना सिर्फ कानून का पालन करने के लिए करना चाहिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी ट्रैफिक रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं. क्योंकि सरकार जनता की भलाई के लिए ही ट्रैफिक रूल बनाती है. तो आइए जानते हैं कि हाल ही में मध्यप्रदेश में कौन से ट्रैफिक रूल अपडेट किए गए हैं जो कि आपको अवश्य ही जानने चाहिए. अगर आप भी MP Traffic Rules 2022 News के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप से ना छूटे.

MP Traffic Rules 2022

आपको बताना चाहेंगे कि अब मध्यप्रदेश में हेलमेट ना दो पहिया वाहन चलाने पर आपको ₹250 की जगह ₹500 का चालान देना होगा. इसी तरह यदि आप अपनी कार मे सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको ₹100 का चालान देना पड़ सकता है. साइलेंसर काटकर बाइक चलाने और अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर आपको ₹1000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है. आपको बताना चाहेंगे कि सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने वाली है. इसके अंतर्गत दोपहिया वाहन तीन पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों के लिए कई तरह के संशोधन किए जाएंगे. इसलिए आपको सभी ट्रैफिक रूल के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है अन्यथा आपको ट्रैफिक नियम नहीं पता होने की स्थिति में बेकार में चालान का सामना करना पड़ सकता है. आप अपने पैसे ना गवा कर आती यहां पर लिखे गए आर्टिकल में MP Traffic Rules 2022 को ध्यान पूर्वक पढ़ ले.

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MP Traffic Rule Change 2022

मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन के बाद निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में ₹1000 का चालान काटा जाएगा यदि वही व्यक्ति दोबारा इसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसको ₹2000 का चालान चुकाना होगा. इतना ही नहीं हो सकते का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जा सकता है. मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग द्वारा नवीन दरों का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है. वही इस नियम पर अंतिम निर्णय के लिए इसको 9 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है. बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम में 2019 में संशोधन किए गए थे. इस कानून के अंतर्गत राज्यों को अर्थदंड को निर्धारित करने अधिकार दिया हुआ है. परिवहन विभाग द्वारा इसी के आधार पर चालान की दरें पुनः निर्धारण करने के लिए प्रस्तावित की गई थी. समिति द्वारा विचार विमर्श करने के बाद अगस्त में दरों को लेकर अनुशंसा की गई थी. जिस पर अब अंतिम निर्णय लिया जा रहा है और अभी से लागू कर दिया जाएगा.

MP Traffic Rules 2022
MP Traffic Rules 2022

MP Traffic Rules News 2022

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर मिल रही है कि अब ऑटो चालकों पर भी ट्रैफिक नियम लागू होने वाला है प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब ऑटो चालक भी अपने ऑटो में तीन सवारी से ज्यादा नहीं बैठा सकता है. अगर कोई चालक ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे ₹1000 का चालान देना होगा. अगर ऑटो चालक बार-बार यही गलती करता हुआ पाया गया तो उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा. वही सभी ऑटो चालकों से इस बात को लेकर अपील भी की गई है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रदेश में अधिकांश ऑटो चालक लापरवाही से ऑटो चलाते हैं. जिसकी परेशानी आप लोग झेलते हैं ऑटो चालक अपने फायदे के लिए फोटो में अधिक से अधिक सवारी बैठा लेते हैं जिससे कि हादसे का डर बना रहता है.

MP New Traffic Rules 2022 in hindi 

बताना चाहिए यदि कोई ऑटो चालक नशे में धुत्त, तेजरफ्तर , खतरनाक तरीके ड्राइव करते पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा. वही सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑटो का परमिट केवल 5 साल के लिए ही मान्य होगा. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट नियमों के हिसाब से ही दिए जाएंगे.

यातायात के नियमों के उल्लंघन पर लगेगा अर्थदंड

  1. बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर यातायात नियमों में एक नहीं धारा जोड़ दी गई है जिसके अंतर्गत अब पीछे बैठे हुए हैं व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी होगी. अन्यथा ₹1000 का अर्थदंड और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
  2. हार्न मनाही वाले क्षेत्रों में हार्न लगाने पर पहली बार में ₹1000 और दूसरी बार में ₹2000 का दंड.
  3. एंबुलेंस या आपातकालीन वाहनों को ना गुजरने यह रास्ता ना देने पर ₹10000 का दंड का प्रावधान.
  4. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर ₹1000 से लेकर ₹3000 पहली बार में और दूसरी बार में ₹10000 दंड का प्रावधान.
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