Student School Fees: सभी Private School Fees के लिए High Court ने आदेश जारी करते हुए 15 percent School fees return को कहा है। जिसमें निजी स्कूलों को बच्चों के अभिभावकों से ली गई स्कूल फीस को अगली फीस में एडजस्ट करना होगा। हाई कोर्ट ने Student School Fees के आदेश में कहा की यह आदेश सत्र 2020-21 में ली गई फीस पर लागू होगी जिससे निजी स्कूलों को अग्ली फेस में एडजस्ट करना होगा।
बता दे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाईकोर्ट में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए Student School Fees के विषय पर 15 percent School fees return करने का फैसला सुनाया है। जिसके चलते हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में अभिभावकों द्वारा ली गई स्कूल फीस का मेरा फ़ीसदी माफ करना होगा। इस फैसले के बाद अभिवावकों को बड़ी राहत मिली है।
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Student School Fees
कोरोन काल में बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। जिसके चलते बच्चों को स्कूल में न पढ़ाकर ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी लेकिन अभिभावकों को इसके बावजूद निजी स्कूलों में पूरी फीस भरनी पड़ी थी। जिस के संबंध में हाई कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोराना काल में बच्चों की टेबल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करवाई गई थी. जिसके लिए स्कूल संस्थान केवल ट्यूशन फीस चार्ज कर सकता है इसलिए उन्हें अब आना होगा इसके लिए स्कूल इसे अगली फीस में एडजस्ट करेंगे। बता दें की Student School Fees के संबंध में उत्तरप्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट ने 15 percent School fees return का आदेश सुनाया है। जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। High Court ने अपने आदेश में कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी फीस माफ करने का आदेश दिया है।
Student School Fees overview
Topic | Details |
Article | Student School Fees |
Category | School Fees |
Palce | India |
State | Uttar Pradesh |
Year | 2023 |
15 percent School fees return
उत्तरप्रदेश के प्रयागराज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने Student School Fees को लेकर एक एहम फैसला लिया है। यह फैसला सभी निजी स्कूलों पर लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है की कोरोना के दौरान अभिभावकों से ली गई 15 फीसदी फीस को माफ करना होगा। क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगवाई गई थी तो स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस चार्ज करने का अधिकार है। इसलिए जिन भी निजी स्कूलों ने बच्चों के अभिभावकों से कोरोना काल में पूरी फीस ली है उन्हें फीस का 15 प्रतिशत अगली फीस में एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें भी फीस लौटाना होगा।
High Court on 15 percent School fees return
बता दें की 15 percent School fees return का फैसला हाईकोर्ट ने अभिभावकों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया है। इस फैसले को चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिविजन बेंच याचिकाकर्ता आदर्श भूषण के साथ कई अन्य धावकों की याचिका पर सुनाया था इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी 2023 को हुई थी, जिसका अंतिम फैसला सोमवार को आया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उनका यह आदेश वर्ष 2020 21 के सेशन में ली गई फीस पर लागू होगी इस आदेश के अनुसार अगले 2 महीने में स्कूलों को सत्र 2020 21 में अभिभावकों से ली गई इसको अगली फीस में एडजस्ट करना होगा।
Student School Fees Return
हाईकोर्ट के आदेश अनुसार स्कूलों को वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों की फीस का 15 फीसदी तो एडजेस्ट करना ही है। इसके अलावा जिन बच्चों से कोरोना काल में जिन बच्चों से फीस ली गई थी और अब उसको छोड़ चुके हैं उनकी भी 15% फीस लौटानी होगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिभावकों के अधिवक्ता की ओर की ओर से हाईकोर्ट के सामने दलील पेश की गई कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूलों ने केवल ऑनलाइन ट्यूशन आयोजित करवाई थी।
इसलिए स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान स्कूलों ने कंप्यूटर लैब चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस वसूले हैं लेकिन क्योंकि इस दौरान केवल ऑनलाइन ट्यूशन ही लगवाई गई थी इसलिए स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं अन्य चार्ज नहीं वसूल सकते। इस पर सहमति जताते हुए High Court ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 15 फीसदी शुल्क माफ किए जाने का फैसला सुनाया है।
FAQs related to Student School Fees
किस प्रदेश के हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को 15 फीसदी फीस माफ किए जाने का फैसला सुनाया है?
उत्तरप्रदेश के प्रयागराज हाईकोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी अगली फीस में एडजेस्ट करने का फैसला सुनाया है।
उत्तरप्रदेश हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को कितनी फीस एडजेस्ट करने को कहा है?
उतरप्रदेश के प्रयागराज हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस का 15 फीसदी अगली फीस में शामिल करने के कहा है।
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